Indore Consumer Case: Insurance Company Will Pay Rs.10 Lacs to Consumer (बीमा कंपनी ‘गलत तरीके से इनकार’ दावे के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान करेगी )

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Indore: Consumer forum ने एक निजी insurance company को 7 अक्टूबर 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये क्लेम मनी (claim money) का भुगतान करने का आदेश दिया है।

Forum ने कंपनी को मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी में किए गए खर्च के लिए रु.2,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया | अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा व सुमित्रा हाथीवाला की खंडपीठ ने अधिवक्ता केके चतुर्वेदी के माध्यम से दायर राजेश नायर की शिकायत पर निर्णय लेते हुए यह आदेश पारित किए गए |

चतुर्वेदी ने Indore Consumer Forum को बताया कि नायर ने 28 जनवरी, 2015 से 27 जनवरी, 2016 की अवधि के लिए Apollo Munich Health Insurance Company Limited से अपने परिवार के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (individual accident insurance policy) ली थी |

चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक, दुर्घटना के लिए 2 करोड़ रुपये, स्थायी विकलांगता 15 लाख रुपये और अस्पताल में 1 लाख रुपये देने का प्रस्ताव था |

शिकायतकर्ता की छोटी उंगली बाथरूम के दरवाजे के पीछे फंसने के बाद उसके हाथ से कट गई थी | चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक कंपनी को पांच प्रतिशत कुल बीमित राशि रु2 करोड़ का भुगतान करना था अगर छोटी उंगली खराब हो गई थी |

चतुर्वेदी ने कहा, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को सूचित किया, उन्हें सितंबर 2015 में Apollo hospital के doctor, चित्र और संबंधित दस्तावेज से प्रमाण पत्र प्रदान किया था |

शिकायतकर्ता ने हटाई गई उंगली के लिए कैप भी बनाई थी, जिसकी कीमत उसे 19,400 रुपये थी | चतुर्वेदी ने कहा, उन्होंने बीमा कंपनी को इस बारे में सूचित किया लेकिन उसने कुछ नहीं दिया |

प्रतिवादी वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है | साथ ही शिकायतकर्ता को इस मामले में सिविल वाद भी दायर करना चाहिए था | हालांकि Consumer Forum ने प्रतिवादी वकील के दावे को खारिज कर दिया और कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया |

source: TOI

Recently resolved consumer complaint against online food delivery company at Voxya.

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Ahmedabad – Hallmarking is Mandatory For Consumers Interest

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“उपभोक्ताओं के हित के लिए Hallmarking अनिवार्य है |” – Ram Vilas Paswan

Ahmedabad: Gujarat में Jewellers और सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक, 15 जनवरी, 2020 से पूरे भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग (Hallmarking) अनिवार्य करने का, central government का फैसला उपभोक्ताओं के हित में है और इससे उद्योग जगत के खिलाड़ियों को फायदा होगा | बाजार सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से branded के साथ-साथ non branded Jewellers के लिए भी समान अवसर पैदा होंगे |

Central Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister, Ram Vilas Paswan ने 1 नवंबर 2019 शुक्रवार को यह घोषणा की | India Bullion and Jewellers’ Association (IBJA) के निदेशक हरमेश आचार्य ने कहा, Central Government का हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने के निर्णय से Jewellers को काफी हद तक फायदा होगा क्योंकि इससे सभी Jewellers को एक निश्चित गुणवत्ता मानक का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा |

इससे बाजार में समान अवसर पैदा होंगे और विशेष रूप से छोटे खिलाड़ियों को लाभ होगा | आज तक branded jewellery showroom को quality assurance का फायदा मिला जबकि small और मध्यम Jewellers को शक की नजर से देखा गया | लेकिन हॉलमार्किंग (Hallmarking) के माध्यम से मानकीकरण छोटे खिलाड़ियों को निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा |

Jewellers की राय है कि इस फैसले से ग्राहकों द्वारा खरीदी गई standard quality भी सुनिश्चित होगी और इस तरह Jewellers पर उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होगा | “उपभोक्ताओं को standard quality की जेवेलरी प्राप्त करने का फायदा मिलेगा और शुद्धता पर अधिक चिंता नहीं करना पड़ेगा |हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि गुजरात में अधिक हॉलमार्किंग केंद्र (Hallmarking Center) आएं | Jewellers’ Association of Ahmedabad (JAA) के मीडिया संयोजक आशीष झवेरी ने कहा, वास्तव में, हॉलमार्किंग सेंटर (Hallmarking Center) स्थापित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है | इंडस्ट्री के खिलाड़ियों का भी मानना है कि यह इंडस्ट्री को ज्यादा संगठित बनाने में मदद करेगा |

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Chandigarh Consumer Forum Ordered to Pay Rs 45,000 to Panchkula Man for Delay in Repairing Vehicle

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Panchkula के व्यक्ति को वाहन की मरम्मत में देरी के लिए मिले 45,000 रुपये

चंडीगढ़ (CHANDIGARH): District consumer disputes redressal forum ने Speed Motors Limited, Chandigarh, FCA Automobile Private Limited in Mumbai और WSL Automobiles Private Limited, Mohali को वाहन की मरम्मत में देरी करने के लिए 45,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया |

Panchkula के रहने वाले सुभाष चंदर गुप्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि अगस्त 2017 में उनका वाहन पानी की गड्डे में वाहन रुक गया था और इंजन ने काम करना बंद कर दिया था | वह अपने वाहन को 21 अगस्त, 2017 को मरम्मत के लिए स्पीड मोटर्स में ले गए | हालांकि, वाहन की मरम्मत में लंबा समय लगा, आंशिक रूप से क्योंकि Mumbai में स्थित FCA Automobile Private Limited द्वारा स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति समय पर नहीं की गई थी |

26 अक्टूबर, 2017 में वाहन को उपभोक्ता को दिया गया जिसमे यह प्रश्न हमेशा से बना रहा कि इतना समय क्यों लगा | उपभोक्ता वाहन लेकर आ गया, इस अश्वाशन के साथ की वाहन ठीक हो गया है | उसी दिन उपभोक्ता को पता चला की वाहन की मरम्मत सही से नहीं हुई है, इसकी जानकारी उपभोक्ता  ने उसी दिन जाकर दी और दिए गए invoice पर भी उन्होंने सवाल उठाया |

शिकायतकर्ता ने कार के कुछ समस्याओ के साथ 20 नवंबर, 2017 को फिर से Speed Motors से संपर्क किया, जिसमे कार के इंजन से आवाज आ रही थी लेकिन उसकी मरम्मत पहले से हो चुकी थी  | हालांकि दोनों मौकों पर वाहन की मरम्मत के बावजूद, वाहन में समस्या आती रही, इसलिए 2 दिसंबर 2017 को फिर कार को उनके पास ले जाया गया, इस बार सील लीक हो रही थी और कार की स्टीयरिंग में भी समस्या थी |

चूंकि वे वाहन की मरम्मत करने में विफल रहे, इसलिए इसे 6 दिसंबर, 2017 को मरम्मत के लिए Mohali में स्थित WSL Automobiles Private Limited ले जाया गया | इसके बाद 29 दिसंबर 2017 को आवश्यक मरम्मत के बाद वाहन को शिकायतकर्ता को वापस कर दिया गया | उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम मरम्मत के बावजूद वाहन समस्या देते रहता है |

Speed Motors Limited ने बताया कि वाहन पर रिपेयर तभी शुरू की गई जब Insurance Company के सर्वेयर ने रिपेयर के लिए प्राधिकार दिया | बताया गया कि शिकायतकर्ता के वाहन को delivery के 20 दिन से अधिक समय के बाद समस्या हुई और जिसके बाद वह रिपेयर होने के लिए आयी और उसको विधिवत रिपेयर किया गया | यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उजागर की गई समस्या उनके द्वारा की गई मरम्मत से संबंधित नहीं है |

यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता को 27 अक्टूबर 2017 को कार की डिलीवरी का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने 11 नवंबर 2017 को डिलीवरी ली थी | यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता को लंबित काम करवाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन वह केवल बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत मरम्मत के लिए ही सहमत थे | यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा मरम्मत से इनकार और लापरवाही के कारण, वाहन को नुकसान उठाना पड़ा |

WSL Automobiles Private Limited ने नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया था |

Consumer Forum ने  मामले और निष्कर्षों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पाया जाता है कि तीनो के द्वारा Panchkula निवासी उपभोक्ता पर समान अनुपात में उत्पीड़न हुआ है और सेवाओं में भी कमी हुई, Deficient ACT के अनुसार, तीनों को 30,000 रुपये की मुआवजा राशि और 15,000 रुपये कानूनी लगत की राशि को सामान अनुपात में भुगतान करने निर्देश दिया |

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Zomato Customer Care Fraud Case: 57K looted in name of Zomato’s Order Cancellation

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Zomato पर कैंसिल आर्डर की रकम वापसी के बहाने 57 हज़ार उड़ाए

Lucknow Consumer Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी में साइबर जालसाज लोगो के खातों से रकम उड़ाते जा रहे है | आलमबाग में Zomato पर कैंसिल आर्डर की रकम का झांसा देकर जालसाजों ने लिंक भेज कर युवक ने दो खातों से 57 हज़ार रुपये उड़ा लिए | पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से पड़ताल शुरू कर दी |

प्रभारी निरक्षक आलमबाग आनंद कुमार शाही के मुताबिक, बड़ा बरहा में संजय सक्सेना, परिवार के साथ रहते थे | उन्होंने बीते 19 नवंबर को Zomato पर आर्डर कैंसिल होने की सूचना Zomato की website पर दिए नंबर पर दी | कॉल रिसीव करने वाले ने अपना परिचय कस्टमर केयर के विनय कुमार के रूप में दिया | जालसाज ने ऑर्डर कैंसिल होने की बात कहते हुए रुपये वापस करने के लिए गूगल-पे का नंबर मंगा |

संजय ने अपने करीबी रिश्तेदार का नंबर दे दिया | जालसाज ने एक लिंक भेजा और Zomato Refund Form रिफंड फॉर्म भरने का \निर्देश दिया | फॉर्म भरने के बाद दूसरे नंबर पर सेंड करने को कहा | इसके बाद बैंक और बड़ौदा के खाते से चार बार में करीब 22000 रुपये साफ़ कर दिए | मैसेज देख संजय ने रविवार को आलमबाग थाने में तहरीर दी | पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया |
एक अन्य consumer मामले में, रायबरेली रोड स्थित ओमेक्स सिटी निवासी कैलाशपति सिंह ने बताया कि उन्होंने online ticket Cancel कराना था | सफल न होने पर उन्होंने IRCTC कि वेबसाइट पर शिकायत की | इसके बाद बाईट शनिवार को उनके पास एक कॉल आयी | कॉल काने वाले ने अपना परिचय कस्टमर केयर के कर्मचारी मुकेश कुमार के रूप में दिया | रुपये वापस करने का झांसा देकर जालसाज ने बैंक सम्बन्धी जानकारी हासिल की और खाते से 21,500 रुपये उड़ा लिए | प्रभारी निरीक्षक संजय राय के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया |

इसलिए सभी उपभोक्ताओं को जागरूक रहना बहुत जरुरी है और आप सभी से अनुरोध है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप अपने Bank Account से सम्बंधित कोई भी जानकारी किसी को न दे | अगर किसी भी वजह से आप consumer fraud या online fraud के शिकार हुए है तो आप complaint को Voxya online consumer forum दर्ज करके उसका निवारण करे |

Content source: Amar Ujala News