Indore Consumer Case: Insurance Company Will Pay Rs.10 Lacs to Consumer (बीमा कंपनी ‘गलत तरीके से इनकार’ दावे के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान करेगी )

Insurance consumer complaint

Indore: Consumer forum ने एक निजी insurance company को 7 अक्टूबर 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये क्लेम मनी (claim money) का भुगतान करने का आदेश दिया है।

Forum ने कंपनी को मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी में किए गए खर्च के लिए रु.2,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया | अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा व सुमित्रा हाथीवाला की खंडपीठ ने अधिवक्ता केके चतुर्वेदी के माध्यम से दायर राजेश नायर की शिकायत पर निर्णय लेते हुए यह आदेश पारित किए गए |

चतुर्वेदी ने Indore Consumer Forum को बताया कि नायर ने 28 जनवरी, 2015 से 27 जनवरी, 2016 की अवधि के लिए Apollo Munich Health Insurance Company Limited से अपने परिवार के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (individual accident insurance policy) ली थी |

चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक, दुर्घटना के लिए 2 करोड़ रुपये, स्थायी विकलांगता 15 लाख रुपये और अस्पताल में 1 लाख रुपये देने का प्रस्ताव था |

शिकायतकर्ता की छोटी उंगली बाथरूम के दरवाजे के पीछे फंसने के बाद उसके हाथ से कट गई थी | चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक कंपनी को पांच प्रतिशत कुल बीमित राशि रु2 करोड़ का भुगतान करना था अगर छोटी उंगली खराब हो गई थी |

चतुर्वेदी ने कहा, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को सूचित किया, उन्हें सितंबर 2015 में Apollo hospital के doctor, चित्र और संबंधित दस्तावेज से प्रमाण पत्र प्रदान किया था |

शिकायतकर्ता ने हटाई गई उंगली के लिए कैप भी बनाई थी, जिसकी कीमत उसे 19,400 रुपये थी | चतुर्वेदी ने कहा, उन्होंने बीमा कंपनी को इस बारे में सूचित किया लेकिन उसने कुछ नहीं दिया |

प्रतिवादी वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है | साथ ही शिकायतकर्ता को इस मामले में सिविल वाद भी दायर करना चाहिए था | हालांकि Consumer Forum ने प्रतिवादी वकील के दावे को खारिज कर दिया और कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया |

source: TOI

Recently resolved consumer complaint against online food delivery company at Voxya.

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Kolhapur Consumer Forum News in Hindi – Builder gets 2-year jail for not giving possession on bungalows

Kolhapur Consumer Complaint in Hindi

 बंगलों पर कब्जा नहीं देने पर कोल्हापुर बिल्डर को 2 साल की जेल 

Kolhapur (कोल्हापुर): Kolhapur district consumer redressal forum ने गुरुवार (30 जनवरी ) को, एक builder को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और समझौते के अनुसार दो ग्राहकों को तीन बंगलों को सौंपने में नाकाम रहने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है | इसके अलावा Forum ने builder को उन दोनों ग्राहकों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये का मुआवजा देने को भी कहा है, जिन्होंने complaint file की थी |

महाडिक कॉलोनी की रहने वाली पुष्पांजलि अमोल पाटिल ने बिल्डर सुनील शमराव ताते के खिलाफ 2014 में consumer forum से संपर्क किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनके बीच हुए समझौते के अनुसार दो बंगलों का निर्माण पूरा नहीं किया गया है | पाटिल ने जून 2013 में मौजे नेरली में दो बंगले बुक कराए थे और जिसके लिए ताते को पांच लाख रुपये दिए थे |

इसके बाद Consumer Forum ने ताते को निर्माण पूरा करने, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और अन्य कानूनी दस्तावेज पाटिल को देने का आदेश दिया था | हालांकि ताते इस आदेश को अंजाम देने में नाकाम रहे |

इसके साथ ही एक अन्य महिला उषा किशोर शिंगारे ने ताते के खिलाफ forum में इसी तरह की complaint file कराई थी कि उसने बंगले को बुक किया था लेकिन उनको बंगले को पूरा करके बंगले पर कब्ज़ा नहीं दिया | Forum ने इस मामले में भी ताते को इसी तरह के आदेश जारी किए थे | Forum ने ताते को 30 दिन के भीतर औपचारिकता पूरी करने को कहा था।

जब ताते Kolhapur consumer forum के आदेशों का पालन करने में विफल रहे तो दोनों ने जनवरी 2016 में Consumer protection act, section 27 के तहत Forum के आदेश का निष्पादन करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ नई शिकायतें दायर कीं गयी | दोनों शिकायतों को मिलाकर Forum ने दोनों मामलों में टेट को दोषी ठहराया और दो साल साधारण कारावास का आदेश दिया | Forum ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है |

Consumer Complaint Resolved Against Online Food Delivery Company at Voxya

 

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