The Consumer Protection Act 1986 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति वस्तु या सामान खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदता है, तब उसको उपभोक्ता (Consumer) कहा जाता है | The Consumer Protection Act 1986 के अनुसार, उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में केवल उपभोक्ता (Consumer) ही शिकायत को दर्ज कर सकता है |
उपभोक्ता फोरम क्या होता है?
उपभोक्ता फोरम एक सरकारी संस्था है, जहां पर आप सेलर और सप्लायर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है | इन्हे उपभोकता अदालत (Consumer Court) भी कहा जाता है जोकि एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर आने वाली उपभोक्ता शिकायतो को दूर करते है और दोषियों पर कार्यवाही करते है |
जब आप कोई वस्तु खरीदते है, तो अक्सर दुकानदार, कंपनी, डीलर, या सर्विस प्रोवाइडर अपने मुनाफे के लिए आपको धोखा दे सकते है | अगर ऐसे में दुकानदार, कंपनी, डीलर, या सर्विस प्रोवाइडर ग्राहक की समस्या को नहीं सुनते है और उपभोक्ता की शिकायत को हल नहीं करते है, तो उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) का दरवाजा खटखटाया जा सकता है |
Consumer Forum, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution के तहत आता है | इस मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ष 2016 के आखिर में करीब 90 हज़ार उपभोक्ताओं ने कंस्यूमर कोर्ट (consumer court) में शिकायत दर्ज की थी जिसमे से जिला स्तर पर 92% उपभोक्ता शिकायतों का समाधान कर लिया गया था |
उपभोक्ता अदालत में किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है?
दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज (consumer complaint file) की जा सकती है |
उपभोक्ता शिकायत कौन कर सकता है?
- पीड़ित उपभोक्ता, जिसने कोई सामान खरीदा हो या फिर किसी प्रकर की सेवा ली हो |
- कोई भी फर्म चाहे, वह रजिस्टर हो या न हो शिकायत दर्ज कर सकता है |
- को-ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगो का समूह
- राज्य या केंद्र सरकार भी शिकायत दर्ज कर सकती है |
- अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में उपभोक्ता का कानूनी वारिस शिकायत को दर्ज कर सकता है |
उपभोक्ता शिकायत में क्या होना चाहिए?
- उपभोक्ता शिकायत में शिकायत करने वाले का नाम और विपक्ष का नाम और पता होना चाहिए |
- शिकायतों में लगाए गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेज जैसे कि कैश मेमो, रसीद, एग्रीमेंट, आदि |
- उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं होती है | आप अपनी शिकायत को एक कागज पर लिख कर शिकायत पत्र के साथ दर्ज कर सकते है | शिकायत पत्र पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है | आपको आवेदन की तीन कॉपी जमा करानी होती है | इनमे एक कॉपी ऑफिस, और एक कॉपी विपक्षी पार्टी के लिए भी होती है | शिकायत के साथ आपको पोस्टल आर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिये फीस भी जमा करनी होती है | डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल आर्डर अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनता है |
- शिकायत के आखिर में आपको ये बताना होता है कि कोर्ट से आपको किस प्रकार की राहत चाहिए? आपका जो भी नुकसान हुआ है उसके विषय में विस्तार में बताये और बदले में आपको क्या चाहिए उसका उल्लेख जरूर करना चाहिए |
आप शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते है?
- अगर आपके सामान की कीमत 20 लाख से कम है तो आप District Consumer Forum में शिकायत कर सकते है |
- अगर आपके सामान की कीमत 20 लाख से 1 करोड़ के बीच की है तो आप State Commission में शिकायत कर सकते है |
- अगर आपके सामान की कीमत 1 करोड़ से अधिक है तो आप National Commission में शिकायत कर सकते है |
उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए कितनी फीस देनी होती है?
- 1 लाख रुपये तक के मामलो के लिए : 100 रुपये
- 1 लाख से 5 लाख तक के मामलो के लिए : 200 रुपये
- 10 लाख तक के मामलो के लिए : 400 रुपये
- 20 लाख तक के मामलो के लिए : 500 रुपये
- 50 लाख तक के मामलो के लिए : 2000 रुपये
- 1 करोड़ तक के मामलो के लिए : 4000 रुपये
कंस्यूमर कोर्ट में आप शिकयत कैसे कर सकते है ?
कंस्यूमर कोर्ट में कंस्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए आपके पास 4 विकल्प है |
- आप ऑफलाइन कंप्लेंट कर सकते है, उसके लिए आपको एक आवेदन लिख करके उसको कंस्यूमर कोर्ट में सबमिट करना होता है |
- आप कॉल करके के भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते है | उसके लिए आपको 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते है |
- आप SMS करके भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते है | उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर 8130009809 एक SMS करना होगा | जैसे आप SMS करेंगे, वैसे ही आपको एक कॉल बैक आएगा | जिस पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते है |
- आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते है, जिसके लिए आपको दी गयी वेबसाइट पर जाना होगा :=> https://consumerhelpline.gov.in/
- दी गयी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन शिकायत को दर्ज कर सकते है |
अगर आपको उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की समस्या होती है या आप चाहते है आपकी उपभोक्ता शिकायत सरलता से दूर हो जाये तो आप सपनी शिकायत को Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर भी दर्ज कर सकते है |
शिकायत दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे :=>
File A Complaint Now!
Voxya किस प्रकार से उपभोक्ता शिकायतों को दूर करती है ?
Voxya आपके द्वारा की गयी शिकायत को प्राप्त करने के बाद 4 सरल चरणों में अपनी शिकायत को हल करती है |
- सोशल मीडिया कैंपेन
- कंपनी को ईमेल भेजना
- लीगल नोटिस तैयार करना और भेजना
- कंस्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करने में उपभोक्ता की मदद करती है | यह उपभोक्ता के केस से सम्बंधित सभी दस्तावेजों और सबूतों को तैयार करती है और उपभोक्ता को देती है | बस उपभोक्ता को अपने हस्ताक्षर करके उसे कंस्यूमर कोर्ट में जमा करना होता है |
अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है या फिर केस को कंस्यूमर कोर्ट में जीतने के लिए किसी प्रोफेशनल वकील की सलाह चाहिए तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपर्क कर सकते है :=> Talk To Lawyer