हम सभी लोग अपना, अपने परिवार (family) का या फिर अपनी प्रॉपर्टी (property) का इन्शुरन्स जरूर करवाते है, ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान को कम कर सके | भारत में हर इन्शुरन्स कंपनी अलग अलग तरह के इन्शुरन्स को बेचती है, जैसे कि जीवन बीमा योजना (Life Insurance Policy), दुर्घटना बीमा योजना (accidental insurance policy), गृह बीमा योजना (home insurance policy), यात्रा बीमा योजना (travel insurance policy), फसल बीमा योजना (agriculture insurance policy), वाहन बीमा योजना (vehicle insurance policy), चिकित्सा एवं स्वस्थ बीमा योजना (medical & health insurance policy) और भी कई तरह की बीमा योजनाए होती है | इन बीमा कंपनी के पास अपने अलग अलग तरह के पॉलिसी के प्लान और वादे होते है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बीमा कंपनी हमसे वादा करती है उसको पूरा नहीं करती है |
जब आप इन्शुरन्स कम्पनी (Insurance company) से बीमा पॉलिसी खरीदते है, तो पहले आप बीमा पॉलिसी के विषय में पूरी तरह से जानकारी कर ले, कि बीमा पॉलिसी में किस तरह के फायदे और लाभ आपके लिए है | जिस बीमा पॉलिसी (Insurance policy) को लेने जा रहे है उसका प्रीमियम कितना और कितनी अवधि के लिए भरना होगा | इन सारी बाते को जानने के बाद आप किसी भी इन्शुरन्स कंपनी से आप पॉलिसी को ले सकते है | उसके बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है या आप इन्शुरन्स कंपनी (Insurance Company) से संतुष्ट नहीं है या आप बीमा कंपनी (Insurance company) के किसी एजेंट से संतुष्ट नहीं है, या फिर आपको इन्शुरन्स से सम्बंधित कोई भी शिकायत है तो आप इसकी शिकायत IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) की वेबसाइट पर जाकर टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल के द्वारा कर सकते है |
अगर आपकी इन्शुरन्स सम्बंधित शिकायत (Insurance Complaint) है तो आप अपनी इन्शुरन्स कंपनी के ऑफिस या फिर उससे सम्बंधित ब्रांच में जाकर शिकायत निवारक अधिकार (Grievance Redressal Officer) से संपर्क करना चाहिए | आपको एक लिखित शिकायत सभी जरूरी दस्तावेजों साथ उनको देना चाहिए और अपनी शिकायत की रसीद जरूर लेनी चाहिए |
इन्शुरन्स कंपनी (Insurance company) आपके द्वारा दी गयी शिकायत का निवारण 15 दिनों के अंदर करती है | अगर आपके द्वारा लिखित रूप में दी गयी शिकायत की 15 दिनों के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है या फिर उनके द्वारा दिए गए समाधान से आप संतुष्ट नहीं होते है | तो आप IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) के उपभोक्ता मामलो (Consumer affairs) के शिकायत निवारक अधिकारी से संपर्क कर सकते है |
IRDAI में अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाने के लिए आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते, IRDAI का टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) 1800 4254 732 है |
आप अपनी शिकायत को मेल के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते है जिसके लिए आपको IRDAI की मेल आईडी (IRDAI Email ID): complaints@irda.gov.in पर अपनी शिकायत को भेजना होगा |
आप अपनी शिकयत को फैक्स और डाक के द्वारा भी भेज सकते है जिसके लिए आपको उनके शिकायत फॉर्म को डाउनलोड करके भेजना होता है | IRDAI शिकायत फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे |
Download Insurance Complaint Form
फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके, स्पीडपोस्ट या फिर डाक के माध्यम से भेज सकते है |
IRDAI को शिकायत भेजने का पता इस प्रकार है |
Hyderabad Office:
Insurance Regulatory and Development Authority of India
Consumer Affairs Department – Grievance Redressal Cell.
Sy.No.115/1, Financial District, Nanakramguda,
Gachibowli, Hyderabad – 500 032.
Ph: (040) 20204000
Delhi Office:
Insurance Regulatory and Development Authority of India
Gate No.3, Jeevan Tara Building, First Floor,
Sansad Marg, New Delhi, 110001
Ph: (011)-2344 4400
Fax:(011)-2374 7650
Mumbai Office:
Insurance Regulatory and Development Authority of India
Mumbai Regional Office,
Royal Insurance Building,
12, J. Tata Road, Ground Floor (Near Churchgate)
Mumbai 400020
Ph: (022)- 22898600
आप अपनी शिकायत को Voxya online consumer forum के माध्यम से भी हल कर सकते है | शिकायत दर्ज करने के लिए क्लिक करे: File A Complaint Now!