Panchkula के व्यक्ति को वाहन की मरम्मत में देरी के लिए मिले 45,000 रुपये
चंडीगढ़ (CHANDIGARH): District consumer disputes redressal forum ने Speed Motors Limited, Chandigarh, FCA Automobile Private Limited in Mumbai और WSL Automobiles Private Limited, Mohali को वाहन की मरम्मत में देरी करने के लिए 45,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया |
Panchkula के रहने वाले सुभाष चंदर गुप्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि अगस्त 2017 में उनका वाहन पानी की गड्डे में वाहन रुक गया था और इंजन ने काम करना बंद कर दिया था | वह अपने वाहन को 21 अगस्त, 2017 को मरम्मत के लिए स्पीड मोटर्स में ले गए | हालांकि, वाहन की मरम्मत में लंबा समय लगा, आंशिक रूप से क्योंकि Mumbai में स्थित FCA Automobile Private Limited द्वारा स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति समय पर नहीं की गई थी |
26 अक्टूबर, 2017 में वाहन को उपभोक्ता को दिया गया जिसमे यह प्रश्न हमेशा से बना रहा कि इतना समय क्यों लगा | उपभोक्ता वाहन लेकर आ गया, इस अश्वाशन के साथ की वाहन ठीक हो गया है | उसी दिन उपभोक्ता को पता चला की वाहन की मरम्मत सही से नहीं हुई है, इसकी जानकारी उपभोक्ता ने उसी दिन जाकर दी और दिए गए invoice पर भी उन्होंने सवाल उठाया |
शिकायतकर्ता ने कार के कुछ समस्याओ के साथ 20 नवंबर, 2017 को फिर से Speed Motors से संपर्क किया, जिसमे कार के इंजन से आवाज आ रही थी लेकिन उसकी मरम्मत पहले से हो चुकी थी | हालांकि दोनों मौकों पर वाहन की मरम्मत के बावजूद, वाहन में समस्या आती रही, इसलिए 2 दिसंबर 2017 को फिर कार को उनके पास ले जाया गया, इस बार सील लीक हो रही थी और कार की स्टीयरिंग में भी समस्या थी |
चूंकि वे वाहन की मरम्मत करने में विफल रहे, इसलिए इसे 6 दिसंबर, 2017 को मरम्मत के लिए Mohali में स्थित WSL Automobiles Private Limited ले जाया गया | इसके बाद 29 दिसंबर 2017 को आवश्यक मरम्मत के बाद वाहन को शिकायतकर्ता को वापस कर दिया गया | उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम मरम्मत के बावजूद वाहन समस्या देते रहता है |
Speed Motors Limited ने बताया कि वाहन पर रिपेयर तभी शुरू की गई जब Insurance Company के सर्वेयर ने रिपेयर के लिए प्राधिकार दिया | बताया गया कि शिकायतकर्ता के वाहन को delivery के 20 दिन से अधिक समय के बाद समस्या हुई और जिसके बाद वह रिपेयर होने के लिए आयी और उसको विधिवत रिपेयर किया गया | यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उजागर की गई समस्या उनके द्वारा की गई मरम्मत से संबंधित नहीं है |
यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता को 27 अक्टूबर 2017 को कार की डिलीवरी का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने 11 नवंबर 2017 को डिलीवरी ली थी | यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता को लंबित काम करवाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन वह केवल बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत मरम्मत के लिए ही सहमत थे | यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा मरम्मत से इनकार और लापरवाही के कारण, वाहन को नुकसान उठाना पड़ा |
WSL Automobiles Private Limited ने नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया था |
Consumer Forum ने मामले और निष्कर्षों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पाया जाता है कि तीनो के द्वारा Panchkula निवासी उपभोक्ता पर समान अनुपात में उत्पीड़न हुआ है और सेवाओं में भी कमी हुई, Deficient ACT के अनुसार, तीनों को 30,000 रुपये की मुआवजा राशि और 15,000 रुपये कानूनी लगत की राशि को सामान अनुपात में भुगतान करने निर्देश दिया |
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