बंगलों पर कब्जा नहीं देने पर कोल्हापुर बिल्डर को 2 साल की जेल
Kolhapur (कोल्हापुर): Kolhapur district consumer redressal forum ने गुरुवार (30 जनवरी ) को, एक builder को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और समझौते के अनुसार दो ग्राहकों को तीन बंगलों को सौंपने में नाकाम रहने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है | इसके अलावा Forum ने builder को उन दोनों ग्राहकों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये का मुआवजा देने को भी कहा है, जिन्होंने complaint file की थी |
महाडिक कॉलोनी की रहने वाली पुष्पांजलि अमोल पाटिल ने बिल्डर सुनील शमराव ताते के खिलाफ 2014 में consumer forum से संपर्क किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनके बीच हुए समझौते के अनुसार दो बंगलों का निर्माण पूरा नहीं किया गया है | पाटिल ने जून 2013 में मौजे नेरली में दो बंगले बुक कराए थे और जिसके लिए ताते को पांच लाख रुपये दिए थे |
इसके बाद Consumer Forum ने ताते को निर्माण पूरा करने, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और अन्य कानूनी दस्तावेज पाटिल को देने का आदेश दिया था | हालांकि ताते इस आदेश को अंजाम देने में नाकाम रहे |
इसके साथ ही एक अन्य महिला उषा किशोर शिंगारे ने ताते के खिलाफ forum में इसी तरह की complaint file कराई थी कि उसने बंगले को बुक किया था लेकिन उनको बंगले को पूरा करके बंगले पर कब्ज़ा नहीं दिया | Forum ने इस मामले में भी ताते को इसी तरह के आदेश जारी किए थे | Forum ने ताते को 30 दिन के भीतर औपचारिकता पूरी करने को कहा था।
जब ताते Kolhapur consumer forum के आदेशों का पालन करने में विफल रहे तो दोनों ने जनवरी 2016 में Consumer protection act, section 27 के तहत Forum के आदेश का निष्पादन करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ नई शिकायतें दायर कीं गयी | दोनों शिकायतों को मिलाकर Forum ने दोनों मामलों में टेट को दोषी ठहराया और दो साल साधारण कारावास का आदेश दिया | Forum ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है |
Consumer Complaint Resolved Against Online Food Delivery Company at Voxya