Indore Consumer Case: Insurance Company Will Pay Rs.10 Lacs to Consumer (बीमा कंपनी ‘गलत तरीके से इनकार’ दावे के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान करेगी )

Insurance consumer complaint

Indore: Consumer forum ने एक निजी insurance company को 7 अक्टूबर 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये क्लेम मनी (claim money) का भुगतान करने का आदेश दिया है।

Forum ने कंपनी को मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी में किए गए खर्च के लिए रु.2,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया | अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा व सुमित्रा हाथीवाला की खंडपीठ ने अधिवक्ता केके चतुर्वेदी के माध्यम से दायर राजेश नायर की शिकायत पर निर्णय लेते हुए यह आदेश पारित किए गए |

चतुर्वेदी ने Indore Consumer Forum को बताया कि नायर ने 28 जनवरी, 2015 से 27 जनवरी, 2016 की अवधि के लिए Apollo Munich Health Insurance Company Limited से अपने परिवार के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (individual accident insurance policy) ली थी |

चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक, दुर्घटना के लिए 2 करोड़ रुपये, स्थायी विकलांगता 15 लाख रुपये और अस्पताल में 1 लाख रुपये देने का प्रस्ताव था |

शिकायतकर्ता की छोटी उंगली बाथरूम के दरवाजे के पीछे फंसने के बाद उसके हाथ से कट गई थी | चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक कंपनी को पांच प्रतिशत कुल बीमित राशि रु2 करोड़ का भुगतान करना था अगर छोटी उंगली खराब हो गई थी |

चतुर्वेदी ने कहा, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को सूचित किया, उन्हें सितंबर 2015 में Apollo hospital के doctor, चित्र और संबंधित दस्तावेज से प्रमाण पत्र प्रदान किया था |

शिकायतकर्ता ने हटाई गई उंगली के लिए कैप भी बनाई थी, जिसकी कीमत उसे 19,400 रुपये थी | चतुर्वेदी ने कहा, उन्होंने बीमा कंपनी को इस बारे में सूचित किया लेकिन उसने कुछ नहीं दिया |

प्रतिवादी वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है | साथ ही शिकायतकर्ता को इस मामले में सिविल वाद भी दायर करना चाहिए था | हालांकि Consumer Forum ने प्रतिवादी वकील के दावे को खारिज कर दिया और कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया |

source: TOI

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